Reported By: Ved Prakash Mishra
Published on: Jun 14, 2021 | 7:46 PM
853
लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
कुशीनगर | जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने जनपद कुशीनगर के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के परिवारों को अवगत कराया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,(अनुविनि) के माध्यम से संचालित आशा योजना के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गयी है तथा परिवार की वार्षिक आय रु 03 लाख तक है को नव संचालित “आशा योजना” के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जाने हेतु मृतको की सूचना दिनांक 18.06.2021 तक चाही गयी है।
उन्होने बताया कि अनुविनि योजना के अन्तर्गत रू0 पाँच लाख तक के ऋण में 20 प्रतिशत अनुदान (रू0 1.00 लाख तक) के रूप में होगा। इसकी सूचना दिनांक 18.06.2021 तक निम्न प्रपत्रों जैसे- लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रू० तीन लाख हो, परिवार का मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुयी हो, मृतक की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष की बीच रही हो, कोविड -19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र , ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी अपने विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं नगरपालिका/नगरपंचायत के लाभार्थी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी कार्यालय तथा जिला प्रबन्धक, उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, विकास भवन रविन्द्र नगर धूस कुशीनगर मे कार्यालय दिवस में जमा/जानकारी प्राप्त कर सकते है।
Topics: पड़रौना सरकारी योजना