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पटहेरवा : 8 लाख 11 हजार 934 रूपये की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त

Surendra nath Dwivedi

Reported By:
Published on: Jun 7, 2025 | 8:46 PM
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पटहेरवा : 8 लाख 11 हजार 934 रूपये की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त
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कुशीनगर : पटहेरवा पुलिस ने आज एक बड़ी कार्यवाही करते हुए एक माल वाहक पिकप जिसका अनुमानित कीमत आठ लाख रुपए से अधिक को संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा के अंतर्गत जब्ती करण किया है।

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जानकारी रहे की पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज राकेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में शनिवार को थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 311/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त ऋषिकेश सिंह उर्फ अजीत सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह साकिन अशोगवा बुजुर्ग थाना पटहेरवा कुशीनगर के द्वारा अवैधानिक कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति से एक अदद पिकअप वाहन संख्या यूपी 57 बीटी 1033 बोलेरो पिकप कीमत लगभग लगभग 8 लाख 11 हजार 934 रूपये को धारा 14(1)उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत जब्त किया गया हैं।

बोली पुलिस !

इस संवाददाता को थानाध्यक्ष पटहेरवा विनय कुमार मिश्र ने बताया कि यह कार्यवाही गैंगस्टर एक्ट के अधीन माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश में हुआ है। वाहन स्वामी द्वारा अवैधानिक कृत्य कर अर्जित की गई संपति का यह पिकप था।

Topics: कुशीनगर पुलिस पटहेरवा

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