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तरयासुजान पुलिस द्वारा इन छः अभियुक्तों के विरुद्ध क्यों हुई गैंगेस्टर एक्ट कार्यवाही ,पढ़िए क्या है इनका नाम !

Surendra nath Dwivedi

Reported By:
Published on: May 16, 2025 | 6:55 PM
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तरयासुजान पुलिस द्वारा इन छः अभियुक्तों के विरुद्ध क्यों हुई गैंगेस्टर एक्ट कार्यवाही ,पढ़िए क्या है इनका नाम !
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कुशीनगर । तरयासुजान पुलिस ने पशु तस्कर गैंग के छः लोगों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उन्हें गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त बनाया है। अभियुक्त बनाए गए ये सभी अपने अपने परिवार और।सगे संबंधियों के साथ ही गैंग के अन्य सदस्यों के लिए आर्थिक और भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिबंधित गो बंश की बड़े पैमाने पर तस्करी का कार्य करते हैं।

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जानकारी रहे की एसपी कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार को पशु तस्कर गैंग से संबंधित अभियुक्त सुलेमान पुत्र गोविन्द साकिन मोरवन थाना तमकुहीराज जनपरद कुशीनगर, मोतीलाल पुत्र गोविन्द प्रसाद साकिन पडरी थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर, दिलीप चौहान पुत्र पारसनाथ चौहान साकिन मोरवन थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर, आलमदीन पुत्र पूरन मिया साकिन बेलवा कला थाना चौराखास जनपद कुशीनगर, महिमा सिंह पुत्र बालखिला सा बेलया कला थाना चौराखास जनपद कुशीनगर, खुशेंद आलम पुत्र गोविन्द साकिन मोरवन थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर के विरुद्ध थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है।

क्या बोले इंस्पेक्टर धनबीर सिंह!

इस संवाददाता के प्रश्नों के उत्तर में प्रभारी निरीक्षक तरयासुजान धनबीर सिंह ने बताया कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने-अपने परिवार एवं सगे संबंधियों गैंग सदस्यो के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोवंशीय पशुओं गाय, साड, बैल की तस्करी करते है और उत्तर प्रदेश से बिहार व बंगाल ले जाकर काटकर अवैध धन अर्जित कर जिविका चलाते है। गैंग लीडर द्वारा अपने भिन्न भिन्न गैंग के सदस्यो के साथ 12.06.2024 को पिकप सं0 UP57T5801, मैंजिक सं0 UP57BT4789, मैजिक सं0 UP57AT8101 वाहन में कुल दस गोवंशी पशुओं की तस्करी करते हुये बरामद किया गया था।जिसके सम्बन्ध मे थाना तरयासुजान पर मु0अ0सं0 188/2024 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर पंजीकृत हुआ था जिसमें वाद विवेचना आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियो के लिए आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गोवंशीय पशुओं गाय, साड, बैल की तस्करी करते है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरूद्ध थाना स्थानीय पर पर मु0अ0सं0 0156/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

Topics: तरयासुजान

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