Reported By: Surendra nath Dwivedi
Published on: Aug 26, 2025 | 7:16 PM
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कुशीनगर। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं गोवंशीय पशुओं की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना तुर्कपट्टी पुलिस ने आज दो शातिर पशु तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की है।
थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा गैंग के सरगना मोहम्मद मुस्ताक पुत्र अन्सारुल हक निवासी सिराजपुर थाना मरौना, जिला सुपौल बिहार तथा उसके सक्रिय सदस्य संतोष कुमार यादव पुत्र रामबालक यादव निवासी डार थाना भेजा, जिला मधुबनी बिहार के विरुद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
गैंग का आपराधिक इतिहास
बताया जाता है कि अभियुक्तगण लंबे समय से गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी कर आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करते रहे हैं। यह गिरोह संगठित होकर अपने साथियों और परिवार के सदस्यों के लिए पशुओं की तस्करी करता था और विक्रय से भारी रकम कमाकर अवैध संपत्ति अर्जित करता था।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 25 मार्च 2025 को अभियुक्तगण एक चारपहिया पिकअप (संख्या BR 07 GC 2218) में आठ गोवंशीय पशुओं (04 गाय, 03 बछड़े व 01 बछिया) को क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु ले जा रहे थे। उस समय पुलिस ने तस्करों को पकड़कर मुकदमा अपराध संख्या 76/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था।
गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई
इनकी आपराधिक गतिविधियों एवं अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को देखते हुए थाना तुर्कपट्टी पुलिस ने गैंग के सरगना और सदस्य के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 247/2025 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कर कठोर कानूनी कार्रवाई की है।
पुलिस का कहना है कि ऐसे संगठित अपराधियों के विरुद्ध आगे भी अभियान जारी रहेगा ताकि जिले में कानून-व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ की जा सके।
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