अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है तो उसके साथ यौन संबंध बनाना रेप नहीं माना जाएगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला एक केस की सुनवाई के दौरान दिया. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और अननेचुरल सेक्स के आरोपी की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया. यह फैसला जस्टिस मो. असलम ने मुरादाबाद के खुशाबे अली की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका पर दिया.
जस्टिस असलम ने कहा कि 15 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है. हाई कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 315 में संशोधन किया गया है. इसके बाद 15 साल से ज्याद उम्र की पत्नी से सेक्स दुष्कर्म नहीं है. बता दें कि पीड़ित पत्नी ने पति पर अननेचुरल यौन संबंध बनाने और दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया था.
लेकिन महिला के वकील केशरीनाथ त्रिपाठी का कहना है कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में पीड़िता ने अप्राकृतिक यौन संबंध और पति के भाइयों द्वारा रेप किए जाने की बात से ही इनकार कर दिया. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत को मंजूर कर लिया है. वहीं कोर्ट ने सेक्स को दुष्कर्म नहीं माना है.
बता दें कि पीड़ित महिला ने 8 सितंबर 2020 को अपने पति के खिलाफ मारपीट, दहेज उत्पीड़न और अननेचुरल यौन संबंध के मामले में याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने अब आरोपी की जमानत मंजूर कर ली साथ ही कुछ शर्तों के साथ उसे जमानत दे दी गई. ये फैसला हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 315 में बदलाव के तहत दिया है.
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