Reported By: Omprakash Dwivedi
Published on: Jan 21, 2022 | 3:17 AM
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●अपर जिलादंडाधिकारी द्वारा नियमों के हवाले से अधिसूचना हुई जारी.।
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पालघर.। औद्योगिक शहर बोईसर और आसपास के ईलाकों को भारी संवेदनशील मानते हुए जिलाधिकारी व जिलादंडाधिकारी कार्यालय पालघर की ओर से अपर जिलादंडाधिकारी डाँ. किरण महाजन द्वारा पुलिस अधिक्षक पालघर के निर्देश के मुताबिक बोईसर थाने के अंर्तगत अब किरायदारों का पुलिस वेरिफिकेशन बेहद जरुरी बना दिया गया है। गृहस्वामियों को फ्लैट,दुकान,घर, होटल अथवा जगह किराये पर देने से पूर्व सशर्त स्थानीय पुलिस को किरायेदार की व्यक्तिगत पुरी जानकारी मय छायाचित्र उपलब्ध करानी होगी।ऐसा नही करने पर कानूनी कारवाई कभी भी की जा सकती है।
जिलादंडाधिकारी की ओर से जारी 19.01.22 के अधिसूचना में बताया गया है कि औद्योगिक शहर बोईसर स्थित औद्योगिक विकास महामंडल परिक्षेत्र में बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों से काम के तलाश में आये लोग निवास कर रहे है।
यही नही तारापुर स्थित अणुशक्ति केंद्र भी महत्वपूर्ण होने के फलस्वरूप समूचें क्षेत्र की सुरक्षा एवं शांति के साथ कानून की व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के लिए भविष्य में किसी अनहोनी से पूर्व सभी लोगों व किरायदारों की पुरी जन्मकुंडली पुलिस की निगरानी में रहनी बहुत जरूरी है।
पालघर पुलिस की शिकायत है कि अब भी किरायेदारों की पुरी जानकारी बोईसर पुलिस को गृहस्वामियों द्वारा उपलब्ध नही कराई गयी हैं।
वेवपोर्टल आपले सरकार पर फोरम फाँर एलर्ट सिटीजन्स की ओर से दी गयी निवेदन में कहा गया है कि कुछ लोग अवैध व्यवसाय
,समाजविरोधी कृत्य,अपराध को जरायम पेशा बनाये सभ्य समाज में खतरा उत्पन्न कर सकते है। ऐसे में आवछंनिय तत्वों पर लगाम लगाने के लिए अब किरायेदारों की पुरी जानकारी स्थाई पता का एड्रेस प्रूफ (आधार कार्ड,ड्राइवर लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र,पासपोर्ट) संबंधित थाने का पता के साथ तत्काल का छायाचित्र हस्ताक्षरित बोईसर पुलिस स्टेशन व समीप के पुलिस स्टेशन में उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक होगा। इसे पुलिस स्टेशन के वेवसाईट पर भी अपलोड किया जा सकता है।
अपर जिलादंडाधिकारी पालघर की ओर से संपूर्ण बोईसर क्षेत्र सहित औद्योगिक विकास महामंडल ईलाके में 20.01.22 से 19.03.22 तक शांति व सुव्यवस्था के मद्देनजर निषेधाज्ञा भी लागू कर दिया गया है।
Topics: पालघर न्यूज़