उत्तर प्रदेश सरकार ने बार खोलने की अनुमति दे दी है. ये फैसला केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन के बाद किया गया. आबकारी विभाग के मुताबिक, नई गाइडलाइन में बार को बंद करने का कोई निर्देश नहीं है, लिहाजा इसे खोलने की अनुमति दी गयी है.
हालांकि, बार खोलने की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन मॉडल शॉप्स अभी भी बंद रहेंगे. बार मालिकों को संचालन के समय कोविड-19 के सभी नियम-निर्देशों का पालन करना होगा. गौरतलब है कि सरकार को एक बड़ा राजस्व आबकारी से मिलता है. शराब की दुकानें पहले ही खोल दी गई थी और अब बार खोलने की इजाजत दे दी गई है.
बीते दिनों ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी की थी. शनिवार-रविवार के लॉकडाउन को हटा दिया गया था और रविवार को पूरे प्रदेश में बंदी का ऐलान किया गया था. इसके अलावा नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है.
21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में अपनी मर्जी से जाने की अनुमति होगी. इसके लिए उन्हें अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी. 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा. इसके लिए SOP अलग से जारी की जाएगी.
प्रदेश में 21 सितंबर से सभी सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ शुरू करने की अनुमति होगी. इस दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा.
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