Reported By: Ved Prakash Mishra
Published on: Feb 3, 2021 | 5:08 PM
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कुशीनगर | राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने की श्रृंखला में बुद्ववार को दिव्यांग जनों हेतु ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योग्यता प्रक्रिया तथा आवश्यकता के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एआरटीओ श्री संदीप कुमार पंकज द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। पूर्ण बहरेपन मानसिक रोगी तथा दृष्टि हीनता की दशा में दिव्यांग होने पर लाइसेंस निर्गत नहीं किए जा सकते हैं।अन्य दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाले दिव्यांग जनों को अपने दिव्यांगता सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने होंगे तत्पश्चात अपने लिए इनवेलिड कैरिज यथा कस्टमाइज्ड वाहन की व्यवस्था करनी होगी तथा उसे आरटीओ कार्यालय प्रस्तुत कर उसकी उपयुक्तता जांच पास करानी होगी तदोपरांत दिव्यांग अभ्यर्थी जन लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा सभी मानकों पर खरे उतरने के पश्चात उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कर दिए जाने की व्यवस्था है । साथ ही कसया सहित हेरीटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में बच्चों को यातायात नियमों तथा सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा उन्हें अन्य लोगों को भी इन नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया। सड़क सुरक्षा से संबंधित बच्चों को एक शपथ भी दिलाई गई। आज के इस कार्यक्रम में हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक प्राचार्य सभी शिक्षक तथा बच्चे शामिल थे। टी यस अयी /यातायात प्रभारी परमहंस ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा उनके द्वारा यातायात नियमों के बारे में बच्चों को विस्तृत जानकारी दी गई।
Topics: पड़रौना सरकारी योजना