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यूपी में अगर पराली जली तो ग्राम प्रधान पर होगी कार्रवाई,मुख्य सचिव का DM को निर्देश

न्यूज अड्डा डेस्क

Reported By:

Oct 13, 2020  |  12:16 PM

1,319 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
यूपी में अगर पराली जली तो ग्राम प्रधान पर होगी कार्रवाई,मुख्य सचिव का DM को निर्देश

लखनऊ | उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी (Chief Secretary Rajendra Kumar Tiwari) ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी भी स्थान पर पराली (Stubble) जलाने से सम्बन्धित घटना कतई घटित न होने दिया जाए. उन्होंने कहा कि खेतों में फसलों के कटने के बाद पराली को मौके पर ही डिकम्पोज कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएं. समय से पराली को गौवंश संरक्षण केन्द्रों पर अविलम्ब पहुचांया जाए. उन्‍होंने यह भी कहा कि लापरवाही करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. मुख्‍य सचिव ने ग्राम स्‍तर पर प्रधान की जवाबदेही सुनिश्चित कर कार्रवाई करने की भी बात कही है.

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मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में सभी स्थानों और विशेष रूप से ग्राम स्तर पर पोस्टर, बैनर एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से पराली न जलाने की जानकारी दी जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को जागरूक किया जाए और पराली जलाने से होने वाले कुप्रभावों के सम्बन्ध में जानकारी किसानों को दी जाए.

मुख्य सचिव ने यह निर्देश प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिए. उन्होंने कहा कि जहां पर भी पराली जलाने से सम्बन्धित घटना संज्ञान में आती है, तत्काल सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ और ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान की भी जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पराली के निस्तारण के लिए हर जिले में उपयुक्त कृषि यंत्र की व्यवस्था की जाए.

स्वच्छता अभियान पर लगाए पूरी जोर

मुख्‍य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 10 अक्टूबर, 2020 से 16 अक्टूबर, 2020 तक स्वच्छता अभियान चल रहा है. स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त अस्पतालों एवं शासकीय भवनों की साफ-सफाई सुनिश्चित कराई जाए. विद्यालयों को खोले जाने से पूर्व उनकी भी साफ-सफाई कराई जाए एवं स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए. प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर संचालित स्वच्छता अभियान की फोटोज नोडल विभाग द्वारा अपने वेबसाइट पर अवश्य डाली जाएं.

कोरोना को लेकर दी हिदायत

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी जाए. कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए अनावश्यक किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्रित न होने दी जाए एवं सभी व्यक्तियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए. उन्होंने कहा कि जनपदों में स्थापित कन्ट्रोल रूम के माध्यम से प्रतिदिन के कोविड-19 से सम्बन्धित आंकड़े शासन को उपलब्ध कराए जाएं.

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