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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 औषधियों को किया गया प्रतिबंधित

न्यूज अड्डा डेस्क

Reported By:

Jun 8, 2023  |  3:41 PM

56 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 औषधियों को किया गया प्रतिबंधित

कुशीनगर। औषधि निरीक्षक दीपक कुमार पाण्डेय ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 02 जून, 2023 एवं औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ द्वारा निर्गत पत्र के संदर्भ में बताया कि 14 फिक्स डोज कॉम्बीनेशन (एफ०डी०सी०) औषधियों के विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

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औषधि निरीक्षक ने बताया कि उक्त नोटिफिकेशन के द्वारा 14 औषधियों को प्रतिबन्धित किया गया है जो इस प्रकार है ।

प्रतिबन्धित औषधि

1-Nimesulide Paracetamol dispersible tables
2-Amoxicillin+Bromhexine
3-Pholcodine+Promethazine
4-Chlorpheniramine maleate+Dextromethorphan+ Guaiphenesin+Ammonium chloride+menthol
5-Chlopheniramine Maleate+ Codeine Syrup
6-Ammomium Chloride+Bromhexine+Dextro methorophan
7-Bromhexine+Dextromethorphan+AmmoniumChloride+menthol
8-Dextromenthorphan+Chlor pheniramine+ Guaiphenesin+Ammonium Chloride
9-Paracetamol+Bromhexine+Phe nylephrine+ Chlorpheniramine+Guaiphenesin
10-Salbutamol+Bromhexine
11-Chlopheniramine+Codeine Phosphate+Menthol Syrup

12- Phenytoin Phenobarbitone sodium
13-Ammonium Chloride+Sodium
Citrate +Chlorpheniramine Maleate+Menthol (100mg+40mg+2.5mg+0.9mg),(125mg+55mg+4mg+ Img (110mg 46mg+ 3mg+0.9mg)&(130mg+55mg+3mg+0.5 mg)per 5ml syrup

14- Salbutamol
Hydroxyethytheophylline (Etofylline)+Bromhexine

औषधि निरीक्षक ने उपरोक्त के सम्बन्ध में केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, समस्त फार्मासिस्ट एसोसिएशन, एवं समस्त औषधि विक्रय प्रतिष्ठान ,(थोक/फुटकर) कुशीनगर को निर्देशित किया है कि उक्त प्रतिबन्धित औषधियों के कय-विक्रय को तत्काल प्रभाव से बन्द करना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त प्रतिबन्धित औषधियों का विवरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समयान्तर्गत प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। यदि औषधि विकय प्रतिष्ठानों द्वारा प्रतिबन्धित औषधि का भण्डारण क्रय-विक्रय किया जाना पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट 1940 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वंय फर्म की होगी।

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