कसया/कुशीनगर । गो तस्करी जैसे संगीन अपराध करके आर्थिक लाभ अर्जित करने के चार आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है।
मिली जानकारी के मुताबिक, एसपी धवल जायसवाल के निर्देशन में कसया पुलिस ने शुक्रवार को गोरखपुर से बिहार व अन्य जगहो पर गोवंशी पशुओं की तस्करी करने वाले गैंग के चार अभियुक्तों सुरज गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता साकिन सलेमगढ पठान टोला थाना तरयासूजान, वाहिद रजा उर्फ मोनू शेख पुत्र सगीर शेख सा0 लाला गुरवलीया थाना तुर्कपट्टी, मुस्तफा अली पुत्र नूरमोहम्मद सा0 नरहवा कुटी थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार और लाल बाबू यादव पुत्र बृद्धि यादव सा0 फुलवरिया थाना भलुवनी जिला देवरिया के विरुद्ध थाना पुलिस द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की है।
पुलिस के मुताबिक इन अभियुक्तों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यो के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोरखपुर व अन्य जगहो से पशुओं (गाय, बैल, साड़ व बछड़ो) की गौ–तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाता है बीते साल 26.11.2023 को मुखविर की सूचना पर पुलिस द्वारा इस गिरोह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 07 राशी गोवंशीय पशु व एक पिकप बरामद किया गया था। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 975/2023 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 का अभियोग पंजीकृत है। गैंग वाहिद राजा उर्फ मोनू शेख पुत्र सगीर शेख उपरोक्त नें अपने अन्य सदस्यों के साथ मिल कर गौ–तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित करते है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियो के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से गौ-तस्करी का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित कर लिये जिनके विरूद्ध आज थाना स्थानीय पर 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।
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