Reported By: न्यूज अड्डा कसया
Published on: Oct 3, 2024 | 4:42 PM
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कसया। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रेम कुमार राय ने बताया कि गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत ऐसे अभियुक्त जिनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने के बावजूद न्यायालय अनुपस्थित हैं तथा उनके विरुद्ध संबंधित थाने से गंभीर अपराध पंजीकृत हैं को लोक शांति के दृष्टिगत गुंडा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करते हुए जिला बदर किया गया है।
इस क्रम में उन्होंने अभियुक्त तौफीक शाह पुत्र हबीबुल्लाह निवासी भलुही मदारी पट्टी पिपरहिया थाना कसया को दिनांक 30 सितंबर 2024 से जनपद महाराजगंज के लिए जिला बदर किया है।
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