कुशीनगर । गुरुवार को अभिहित अधिकारी मानिक चन्द ने बताया कि माह-जुलाई, 2021 में माननीय न्यायालय, न्याय निर्णयन अधिकारी/अपरजिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कुशीनगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में खाद्य एवं पेय पदार्थो में मिलावट, पाये जाने व (बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार किये जाने) पर विभिन्न वादो में रू0-486.000 (रू0-चार लाख छियासी हजार) का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है।
उन्होंने बताया की शिवम किराना स्टोर, संजय कुमार मद्धेशिया पुत्र मुन्नीलाल मद्धेशिया, ओंकार वाटिका कालोनी पडरौना खोया में मिलावटी पाए जाने पर रू0 25000.00, न्यू अजय मेडिकल हाल, प्रो. ओमप्रकाश प्रसाद पुत्र श्री दिनेश्वर प्रसाद, सबया कसया,बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पर रू0 15000.00, मेसर्स-कान्हा स्वीट एण्ड बेकर्स, प्रियेश कुमार जायसवाल पुत्र ओम प्रकाश जायसवाल, गोला बाजार कसया Forever Chocolate में कमी पाए जाने पर रू0 -30000.00 का अर्थदण्ड, सन्नी मद्धेशिया पुत्र रामसकल मद्धेशिया, वार्ड नं-23 हाटा खास हाटा, छेना की मिठाई में कमी पाए जाने पर रू0 -30000.00, सन्नी मद्धेशिया पुत्र रामसकल मद्धेशिया, वार्ड नं-23 हाटा खास हाटा, छेना की मिठाई में कमी पाए जाने पर रू0 -25000.00, आर्यन जायसवाल पुत्र स्वामीनाथ जायसवाल, स्वामीनाथ जायसवाल पुत्र स्व0 श्री रामनरायन जायसवाल, बरवा राजापाकड़ (बहुरिया टोला) बेसन में कमी पाए जाने पर रू0- 25000.00, राकेश मद्धेशिया पुत्र लालजी,एन.एच.-28 हेतिमपुर सदर टोला गुलाब जामुन में कमी पाए जाने पर रू0 – 20000.00, बाला जी स्टोर, हरीशंकर अग्रवाल पुत्र मंगीलाल अग्रवाल करारे नमकीन में कमी पाए जाने पर रू0-25000.00, मुंसिफ अंसारी पुत्र अजीमुल्लाह अंसारी,शामपुर हतवा पोस्ट-साखोपार कसया बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पर रू0- 15000.00, रामदयाल यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव,भट्ठा टोला खोतहवा पोस्ट-तौलहा पश्चिमी चम्पारण बिहार भैंस का दूध में मिलावट किये जाने पर रू0 9000.00, रामू पुत्र नागेन्द्र यादव,मठिया बुजुर्ग खड्डा मिश्रित दूध पाए जाने पर रू0 9000.00, अम्बिका प्रसाद पुत्र केश्वर प्रसाद,
गुरूम्हिया भागी बिन्द दिलीपनगर कसया बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पर रू0 15000.00, लाईफ केयर हास्पीटल, डा0 आशीष राय पुत्र डा0 राजबहादुर राय बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पर 15000.00, अचिन्त्या मेडिकल स्टोर, डा0 भावना गुप्ता पुत्र डा0 वाई.के. मद्धेशिया, गोरखपुर रोड पोस्ट व थाना-कसया बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पर रू0 15000.00, अजीज मेडिकल स्टोर, प्रो. अमिम आरा पत्नी अब्दुल समद,कसया पोस्ट व थाना-कसया बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पर रू0- 15000.00, विनोद कुमार जायसवाल पुत्र रामाशंकर प्रसाद, लंगडी बाजार पोस्ट-सखवनिया बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पर 15000.00, जीउत प्रसाद गुप्ता पुत्र विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता पुत्र जीउत प्रसाद गुप्ता, वार्ड नं-19, गुदरी बाजार पडरौना, पनीर 25000.00, मंगरू प्रसाद पुत्र स्व0 बदरी प्रसाद,देवरिया बाबु लक्ष्मीगंज-संजय कुमार अग्रवाल पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल,लाला छपरा लक्ष्मीगंज,आयातक-आदर्श ट्रेडर्स, चुन्ना गली गोपालगंज बिहार रिफाईण्ड पामोलिन आयॅल (शक्ति सुपर ब्राण्ड) को क्रमशः रू0- 5000.00 ,25000.00, 75000.00, सुरेन्द्र सिंह पुत्र राजपती सिंह, सिसवा पोस्ट व थाना-कसया बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पर रू0- 15000.00,आशुतोष मणि त्रिपाठी पुत्र रविन्द्र मणि त्रिपाठी, वार्ड नं-5 बाबूनगर पोस्ट व थाना-कसया बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पर रू0 15000.00, हंसराज सिंह मेडिकल स्टोर,अमित कुमार शर्मा पुत्र रमाकान्त शर्मा, डा0 रामायन सिंह पुत्र स्व0 हंसराज सिंह,गोपालगढ़ कसया पोस्ट व थाना-कसया बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पर रू0/15000.00, हरेन्द्र पुत्र सहदेव,नोनिया पट्टी पोस्ट व थाना-पडरौना भैंस के दूध में मिश्रित पाए जाने पर रू0 -8000.00,का अर्थदण्ड लगा है।
कुल योग-(चार लाख छियासी हजार रू0) 486.000/-
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