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कुशीनगर: बाल विवाह करने व सम्मिलित होने वालों पर प्रशासन कसेगा शिकंजा, दर्ज होगा सुसंगत धाराओं में मुकदमा – जिला प्रोवेशन अधिकारी

न्यूज अड्डा डेस्क

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May 2, 2022  |  4:39 PM

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कुशीनगर: बाल विवाह करने व सम्मिलित होने वालों पर प्रशासन कसेगा शिकंजा, दर्ज होगा सुसंगत धाराओं में मुकदमा – जिला प्रोवेशन अधिकारी
  • अक्षय तृतीया पर बाल विवाह के सम्बंध में प्रशासन रहेगा सतर्क

कुशीनगर। महिला कल्याण विभाग द्वारा अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर होने वाले बाल विवाह के रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने व आमजन में जागरूकता को फैलाये जाने के दृष्टिगत आवश्यक बैठक उप जिलाधिकारी व्यास उमराव व सीओ सदर की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न की गई।

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उप जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों एवं सभी धर्मगुरुओं से बाल विवाह की रोकथाम हेतु अपने अपने स्तर से प्रयास करने, समाज मे जागरूकता लाने, बाल विवाह से होने वाली हानियों आदि के सम्बंध में लोगों को जानकारी दिए जाने का आह्वान किया। क्षेत्राधिकारी कुंदन कुमार सिंह ने सभी को इस मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर एक सभ्य8 समाज के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करने की अपेक्षा की। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कहीं बाल विवाह का मामला संज्ञान में आता है तो तत्काल नजदीकी थाने को रिपोर्ट करें।

जिला प्रोवेशन अधिकारी विनय कुमार ने कहा कि 03 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर होने वाले बाल विवाह को शतप्रतिशत रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई है। इस दिन पावन पर्व होने के कारण बाल विवाह अधिकाधिक होते हैं जिस के क्रम में राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग व उप्र शासन द्वारा निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में बाल विवाह ना होने पाए उक्त आदेशो के अनुपालन में आपके क्षेत्र में बाल विवाह होते हैं तो उसकी सूचना तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 , महिला हेल्प लाईन 181 एवं निकटवर्ती थाना को दें साथ ही प्रयास करें कि आपके गांव, शहर में बाल विवाह ना होने पाए। आपके निकट जो भी मैरिज लान, परिणय स्थल, जनपद के हैं ,उनको भी बाल विवाह की रोकथाम के लिए सर्तकता रखने के लिए कहा गया है, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया भी जाएगा।

उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है उसके विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करा कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी दशा में यह भी आवश्यक है कोई भी मैरिज लान, टेंट व्यवसाई , शादी में धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोग बाल विवाह न करायें और बाल विवाह अगर हो रहा हो तत्काल सूचना दें।

इन नंबरों पर दे सूचना, होगी कार्यवाही: चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 , पुलिस हेल्पलाइन 112 , महिला हेल्प लाईन 181 एवं निकटवर्ती थाना। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक,के साथ अन्य विभागों के अधिकारी व धर्मगुरु आदि उपस्थित रहे।

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