कुशीनगर। उप निदेशक कृषि आशीष कुमार ने जनपद के समस्त कृषक भाईयो को अवगत कराया हैकि प्रधान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी०एम०कुसुम) योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत द्वितीय चरण हेतु जनपद को 83 अदद सोलर पम्पो को क्षमतावार लक्ष्यों का आवंटन किया गया है जिसके आवेदन की अवधि ऑनलाइन बुकिगं दिनांक 21-01-2023 पूर्वाहन 11:00 से लक्ष्य समाप्ति अथवा दिनांक 06-02-2023 तक प्रस्तावित है। क्षमतवार सोलर पम्प का विवरण निम्नवत है। 2 HP DC सरफेस-लक्ष्य 14 जिसका मूल्य रुपये 144526 है जिसके अंतर्गत रुपये 86716 का अनुदान, टोकन मनी रुपये 5000, तथा कृषक का अंश रुपये 57810 है। इसी प्रकार 2 HP AC सरफेस सोलर पम्प के लिये जनपद का लक्ष्य10, निर्धारित मूल्य रुपये 144526,कुल अनुदान 86716, टोकनमनी रुपये 5000, तथा कृषक अंश रुपये 57810 है। 2 HP DC सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु जनपद का लक्ष्य 12, सोलर पम्प का मूल्य147131, कुल अनुदान 88278, टोकनमनी रू0 5000, कृषक अंश रू0 58853 है।
2 HP AC सबमर्सिबल का लक्ष्य जनपद में 18, सोलर पम्प का मूल्य 147927, अनुदान रू0 88756, टोकनमनी रू0 5000, तथा कृषक अंश रू0 59171है। 3 HP DC सबमर्सिबल का जनपद में लक्ष्य 06, सोलर पम्प का मूल्य 194516, कुल अनुदान रू0 116710, तथा टोकन मनी रू0 5000 है। तथा कृषक अंश रू0 77806 है। इसी प्रकार 3 HP AC सबमर्सिबल सोलर पम्प का लक्ष्य 06, मूल्य रू0 193460, कुल अनुदान 116076, टोकन मनी 5000, कृषक अंश रू0 77384 है। 5 HP AC सबमर्सिबल का लक्ष्य 10, सोलर पम्प का मूल्य रू0 273137, कुल अनुदान रू0 163882, टोकन मनी 5000, तथा कृषक अंश रू0 109255 है। 7.5 HP AC सबमर्सिबल सोलर पंप का लक्ष्य 04, मूल्य 372126, अनुदान रू0 223276, टोकनमनी रू0 5000, तथा कृषक अंश रू0 148850 है। 10 HP AC सबमर्सिबल सोलर का लक्ष्य 03, निर्धारित मूल्य रू0 464304, अनुदान रू0 223276, टोकनमनी रू0 5000, तथा कृषक अंश रू0 236028 है।उप निदेशक कृषि ने पात्रता एवं शर्तें के क्रम में बताया कि योजना का लाभ उठाने हुतु कृषको को विभागीय बेवसाइट www.upagriculture.com पर पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाईन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.com पर “अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी ।कृषको की बुकिगं जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर की जायेगी । कृषको को ऑनलाइन बुकिगं के साथ रू0 5000.00 टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा ।
टोकन कन्फर्म होने के एक सप्ताह के अन्दर कृषको को अवशेष कृषक अशं की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैक की किसी भी शाखा में अथवा आनलाईन जमा करना होना। अन्यथा कृषक का चयन स्वयं निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
>02 एच०पी० हेतु 04 इंच, 03 एवं 05 एच०पी० हेतु 06 इंच, तथा 7.5 एवं 10 एच०पी० हेतु 08 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक की स्वयं की होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और आवेदन निरस्त हो जायेगा। 22 फिट तक 02 एच०पी०सर्फेस सोलर पम्पए 50 फिट तक 02 एच०पी० सबमर्सिबल 150 फिट तक 03 एच०पी० एंव 200 फिट तक 05 एच०पी० तथा 300 फिट तक गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच०पी०एंव 10 एच०पी० के सोलर पम्प उपयुक्त होते हैं।
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