कुशीनगर। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र सतीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2022-23 के अंतर्गत उद्यम की स्थापना के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम ₹ 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम ₹ 10 लाख की धनराशि बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल परियोजना लागत का 25% उद्योग क्षेत्र हेतु ₹ 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम ₹ 2.50 लाख की सीमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाएगा। जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा।
उन्होनें बताया कि आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन http://diupmsme.upsdc.gov.in/ की वेबसाइट पर किया जा सकता है।
इस संदर्भ में किसी भी विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय दिवस में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र कुशीनगर में पटल सहायक अजय कुमार गुप्ता मो0-9450466920 व सहायक प्रबंधक रंजीत कुमार वर्मा मो0 9452178980 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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