Reported By: न्यूज अड्डा डेस्क
Published on: Apr 12, 2023 | 7:43 PM
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कुशीनगर। औषधि निरीक्षक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन दीपक कुमार पांडेय ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद कुशीनगर में बच्चों में ड्रग्स एवं अन्य नशीले पदार्थों के व्यसन एवं उनकी विक्री तथा अवैध ट्रैफिकिंग रोकने के लिये सी.आर.पी.सी. की धारा-133 के तहत् अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी कुशीगर के आदेश के क्रम में जनपद में संचालित समस्त मेडिकल / फार्मेसी दुकानों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने एवं Schedule X&H औषधियों का नियमानुसार अभिलेख सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के नियम 1945 के अनुसार Schedule X&H दवाओं की बिक्री करने वाली दुकानों के अन्दर तथा बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना अनिवार्य है। सी.सी.टी.वी. फुटेज की जॉच जिला औषधि नियंत्रण प्राधिकरण / औषधि निरीक्षक / बालसंरक्षण पुलिस अधिकारी द्वारा औचक किया जा सकता है। यदि कोई मेडिकल / फार्मेसी दुकान द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे मेडिकल / फार्मेसी दुकान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।उक्त के क्रम में औषधि निरीक्षक ने समस्त मेडिकल /फार्मेसी, समस्त अध्यक्ष/ मंत्री, दवा विक्रेता संघ जनपद कुशीनगर को निर्देशित किया है कि अपने-अपने थोक एवं फुटकर प्रतिष्ठानों में अन्दर तथा बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाने के साथ ही Schedule X&H ब्रिकी हेतु निर्धारित मानको का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुये विभाग को अवगत करायें।
Topics: पड़रौना