कुशीनगर(न्यूज अड्डा) । कुशीनगर जनपद के रामकोला थाने पर 29 मार्च 2019 को दुष्कर्म सहित पाक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमें में मंगलवार को हुए न्यायालय के फैसले में अभियुक्त जोखू पुत्र रामशीष को उम्रकैद सहित 30 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इस बात की जानकारी अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजन पाक्सो एक्ट फूलबदन व अजय कुमार ने दी है।
अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजन पाक्सो एक्ट फूलबदन व अजय कुमार द्वारा बताया गया कि रामकोला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 10 वर्षीय किशोरी को दिनांक 29 मार्च 2019 को सायं 6 बजे पड़ोसी ने माचिस मंगाने को किशोरी को बुलाया व घर के अन्दर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद किशोरी लोहूलुहान होकर बेहोश हो गई जिसे काफी तलाश के बाद पड़ोसी के घर के अन्दर से बरामद किया गया। पीड़िता की मां ने रामकोला थाने में नामजद तहरीर दिया जिस पर रामकोला पुलिस ने अभियुक्त जोखू पुत्र रामशीष के विरुद्ध दुष्कर्म सहित पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज विवेचना के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में विचारण के दौरान मुकदमें में 11 गवाहान का भी बयान लिया गया। मुकदमा वादी व पीड़िता के बयान के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट अमित कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को अभियुक्त जोखू पुत्र रामशीष को आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आदेश में अर्थदण्ड न दे पाने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त्त सजा का भी आदेश दिया गया है।
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