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कुशीनगर: पेशन प्राप्त कर रही निराश्रित लाभार्थी महिला कराये अपना आधार सिडिंग

न्यूज अड्डा डेस्क

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Published on: Aug 23, 2022 | 4:33 PM
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कुशीनगर: पेशन प्राप्त कर रही निराश्रित लाभार्थी महिला कराये अपना आधार सिडिंग
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कुशीनगर।जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए बताया है कि सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 उ०प्र० शासन के पत्र सं0 892 (1)/60-1-22 दिनांक 25 जुलाई 2022 में जनपद के निराश्रित महिला पेशन धारकों का आधार सीडिंग प्रक्रिया शत-प्रतिशत किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त के कम में जनपद में निराश्रित महिला पेशन प्राप्त कर रही लाभार्थी जिनका आधार सीडिंग नही हुआ है वह अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र अथवा स्वयं https://sspy-up.gov.in पर जाकर आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण करा ले अन्यथा की स्थिति में आपका निराश्रित महिला पेंशन की धनराशि का भुगतान शासन स्तर से रोका जा सकता है।

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जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया निम्नवत है

(i) सर्वप्रथम एकीकृत सामाजिक पोर्टल की वेबसाइट https://sspy-up.gov.in पर जाएं।
(ii) निराश्रित महिला पेंशन पोर्टल पर जाए तथा लाल रंग की पट्टी आधार प्रमाणीकरण के लिए फ्लैश हो रही है उसे क्लिक करें।
(iii) यदि लाभार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं पता है तो निराश्रित महिला पेंशन सेलेक्ट करके पेंशन सूची में जाए-अपना जनपद सेलेक्ट कर, विकास खण्ड सेलेक्ट करे, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करे व ग्राम सेलेक्ट करे, पूरी पेंशनर सूची उपलब्ध होगी, जिसमे अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नोट कर ले।
(iv) पेंशन का प्रकार सेलेक्ट करे, निराश्रित महिला पेंशन चयन करे रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करे, मोबाईल नम्बर दर्ज करे-बैक एकाउन्ट नम्बर भी इंटर किया जायेगा। कैप्चा लिखे सबमिट करे।
(v) लाभार्थी के मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को दर्ज करें तथा सबमिट करे।
(vi) लाभार्थी का नाम पेंशनर सूची में व आधार में समान है, तो उसका रजिट्रेशन के साथ-साथ आधार का प्रमाणीकरण हो जायेगा।
(vii) लाभार्थी का नाम पेंशन सूची तथा आधार के नाम में अंतर हो तो पेंशनर का नाम आधार के अनुसार करेक्शन कर जिला प्रोवेशन अधिकारी को फॉरवर्ड करना है। उक्त के अतिरिक्त आधार कार्ड की छायाप्रति में मोबाइल नम्बर दर्ज करते हुये पासबुक की छायाप्रति के साथ कार्यालय जिला प्रोवेशन अधिकारी को जमा कर आधार प्रमाणीकरण करवा सकते है।
(vii) पेंशन सूची में अंकित नाम व आधार में अंकित नाम में अंतर होने पर किसी भी दशा में दोबारा प्रयास न करे, अन्यथा आपको डाटा लॉक हो जायेगा।
(ix) जिन लाभार्थियो का डाटा लॉक हो गया है, वह जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर अपना आधार प्रमाणीकरणकरवा सकते है।
(x) जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा नाम की त्रुटि सही करने के 24 घंटे बाद लाभार्थी को फिर से पेंशन पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करना होगा तथा आधार का प्रमाणीकरण करना होगा।

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