कुशीनगर। जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेता, जिनके द्वारा वर्ष 2001-02 से वर्ष 2014-15 तक की अवधि में ए०पी०एल०, बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय योजना के खाद्यान्न का उठान / वितरण किया गया है (वर्तमान समय में उचित दर की दुकान संचालित हो रही हो अथवा नहीं), उन्हें परिवहन व्यय की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। एतद् सम्बन्ध में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर संभाग, गोरखपुर द्वारा कोटेदारों के उक्त अवधि के लम्बित बिलों के भुगतान की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने समस्त संबंधित उचित दर विक्रेताओं को सूचित करते हुए बताया है कि जिन विक्रेताओं का वर्ष 2001-02 से 2014-15 तक के परिवहन व्यय का भुगतान होना शेष है (वर्तमान में कार्यरत हों अथवा नहीं), वे 15 दिवस के भीतर अपना बिल / दावा प्रपत्र (साक्ष्यों सहित) संबंधित तहसील के पूर्ति निरीक्षक / विपणन निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। नियत समय के अन्तर्गत दावा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जायेगा कि समस्त संबंधित उचित दर विक्रेताओं का भुगतान हो चुका है।
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