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Kushinagar News/कुशीनगर: ज्वाईट मजिस्ट्रेट की जांच में मिला पीसीएफ पर खाद की कालाबाजारी, कृषक सेवा केन्द्र प्रभारी पर मुकदमा दर्ज!

Farendra Pandey

Reported By:

Jan 18, 2022  |  6:05 PM

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Kushinagar News/कुशीनगर: ज्वाईट मजिस्ट्रेट की जांच में मिला पीसीएफ पर खाद की कालाबाजारी, कृषक सेवा केन्द्र प्रभारी पर मुकदमा दर्ज!

कुशीनगर। जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम द्वारा पीसीएफ0 कृषक सेवा केन्द्र पटनी वि0ख0 हाटा की जनप्रतिनिधियों की शिकायत के क्रम में ज्वाईट मजिस्ट्रेट-हाटा से प्रकरण की जाॅंच करायी गयी। ज्वाईट मजिस्ट्रेट-हाटा ने प्रकरण की जाॅंच करके अपनी जाॅंच आख्या दिनाॅंक 30.11.2021 को प्रेषित किया, जिससे अवलोकन के उपरान्त दोषी पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा पीसीएफ0 पटनी के केन्द्र प्रभारी श्रीमती सीता जायसवाल द्वारा बिना पास-मशीन के निर्धारित मूल्य से अधिक दर उर्वरक वितरण करने का आरोप पाया गया। पूर्व में भी श्रीमती जायसवाल द्वारा दिनाॅंक 17.11.2021 को नोडल प्रभारी/विशेष सचिव,पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन के जनपद भ्रमण के समय भी अपनी अनुपस्थिति में बाहरी ब्यक्ति से बिना पासमशीन के निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक वितरण करायी जा रही थी। श्रीमती जायसवाल का उपरोक्त कृत्य नितान्त ही आपत्तिजनक एवं शासन की मन्शा के प्रतिकूल तथा उर्वरक की कालाबाजारी की श्रेणी में आता है।

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जिलाधिकारी के निर्देश/अनुमति के क्रम में सीता जायसवाल पटनी कृषक सेवा केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध उपरोक्त आरोपों में जिला प्रबन्धक,पीसीएफ0 कुशीनगर द्वारा थाना-कोतवाली हाटा में मुकदमा अपराध संख्या-0027/आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत दिनाॅंक 14.01.2022 को अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है। जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम द्धारा जनपद के सभी उर्वरक बिक्री केन्द्रो/सहकारी समितियों के प्रभारियों को यह सख्त चेतावनी दी है कि जनपद के कृषको को उनका आधार नम्बर लेकर उनकी जोतबही के आधार पर कृषि-विभाग द्वारा संस्तुति मात्रा के अनुसार ही निर्धारित मूल्य पर ही केवल पास-मशीन के माध्यम से ही उर्वरक का वितरण करे। किसी भी दशा में आदेश उलंघन की स्थिति में दोषी के विरूद्ध कठोरतम व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।साथ ही उर्वरक नियत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक बस्तु अधिनियम 1955 के धारा-3/7 के अन्तर्गत दोषी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

उन्होंने जनपद के सभी कृषको से यह अपील किया है कि जनपद में फास्फेटिंक एवं यूरिया उर्वरको की कोई कमी नही है और अपनी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार ही अपने निकटतम उर्वरक बिक्री केन्द्र/सहकारी समितियों से अपनी जोतबही/आधार नम्बर देकर उर्वरक प्राप्त करे। जनपद की अधिकतर उर्वरक बिक्री केन्द्रो/सहकारी समितियों पर इफको कम्पनी द्वारा प्रदत्त नैनो यूरिया (तरल यूरिया) बोतल में भी उपलब्ध करायी गयी है जो वर्तमान रवी फसलों के लिये बहुत ही उपयोगी है। इसका प्रयोग फसलो में टाप-डेसिंग के रूप में किया जाता है जिसका मूल्य प्रति बोतल 240 रू0 (मात्रा आधालीटर) में प्राप्त करके अपने फसल में उसका उपयोग कर सकते है।

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