कुशीनगर। कृषि रक्षा अधिकारी डॉ0 बाबूराम मौर्य ने बताया कि कीटनाशी (संशोधन) नियम 2022 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2022 के पश्चात् कीटनाशक लाइसेन्स की वैधता जारी रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।उन्होंने बताया कि शासन द्वारा प्रदेश में संचालित / स्थापित कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठानों के डीलर/रिटेलर्स की 1971 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक अधारित करने विषयक दिशा-निर्देश जारी कर परिपालन हेतु निर्देशित किया गया है.
उपरोक्त के क्रम में जनपद में लगभग 191 ऐसे कीटनाशक लाइसेन्सधारी है, जो कीटनाशी संशोधन (नियम) 2015 के अन्तर्गत नित/अहंता नहीं रखते है तथा जिनकी कीटनाशक लाइसेन्स वैधता 31.12.2022 तक है। आप सभी कीटनाशक व्यापारी पूर्व में शासन एवं कृषि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के क्रम में अवगत है कि भारत सरकार द्वारा रसोधन उपरान्त समय-समय पर निर्गत अधिसूचना के क्रम में शैक्षिक योग्यता / अर्हता प्राप्त करने हेतु समजा चुकी है, जिसे अंतिम रूप से दिनांक 24 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना नि०39(4) कीटनाश (संशोधन) नियम 2022 के द्वारा 31 दिसम्बर 2022 तक बढ़ाया गया है जिसके बाद कीटनाशी नियमावली 1971 के अन्तर्गत अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बी०ए०सी०(कृषि विज्ञान) एक वर्षीय कृषि डिप्लोमाधारक विक्रेताओं का कीटनाशक लाइसेन्स जारी रहेगा अथवा बी०ए०सी०(कृषि विज्ञान), एक वर्षीय कृषि डिप्लोमा धारक को कर्मचारी के तीर नियुक्ति कर सकता है, जवा कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम 2017 के प्रारम्भ की तारीख से 01 फरवरी 2017 की स्थिति के अनुसार निर्धारित अर्हता के बिना अनुज्ञातिधारक है, किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान हैदराबाद अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान अथवा राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र अथवा राज्य अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्या विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में एक बार कक्षाओं सहित प्रति सप्ताह प्रति दिन 12 सप्ताह की अवधि के लिए कीटनाशी प्रबंधन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम किया हो कीटनाशक लाइसेन्स के लिए मान्य होगा अन्यथा की दश में दिनांक 31.12.2022 के पश्चात ऐस कीटनाशक लाइसेन्स जो कीटनाशी नियमावली 1971 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यता / अहर्ता नहीं रखते है, उनका लाइसेन्स स्वतः ही अवैध हो जायेगा तथा उन्हें कीटनाशक का व्यापार तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.12.2022 के पश्चात् बन्द करना पड़ेगा।
कृषि रक्षा अधिकारी ने सभी फीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किय है कि उपरोक्त कीटनाशी (संशोधन) नियम 2022 के अन्तर्गत जिनका कीटनाशक लाइसेन्स की वैधता 31.12. 2022 तक है, वो कीटनाशक लाइसेन्सधारी उपरोक्त नियमों का पालन करते. हुए पूर्ण कर लें, अन्यथा की दशा में आपका कीटनाशक लाइसेन्स स्वत अवैध हो जायेगा।
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