कुशीनगर। जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड रश्मि मिश्रा ने बताया कि उoप्रo अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जाति के वी०पी०एल० परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ऋण प्रदान किया जाता है।
ऐसे समस्त बकायेदारों को जिन्होने उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, कुशीनगर से ऋण प्राप्त किया है को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा संचालित नवीन एकमुश्त सामाधान योजना (ओ०टी०एस० ) जिसका समय समाप्त हो चुका था, को अब 30 जून 2023 तक बढा दिया गया है जिसके तहत यदि बकायेदार द्वारा ऋण की धनराशि एकमुश्त जमा की जाती है तो बकायेदार से केवल ऋण अवधि 36 / 60 माह जो भी लागू हो का साधारण ब्याज लेकर खाता बन्द कर ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा। उक्त एकमुश्त सामाधान योजना दिनांक-30-जून2023 तक ही मान्य है।
उक्त तिथि के बाद योजना के इस सुनहरे अवसर का लाभ प्रदान नही किया जायेगा अधिक जानकारी के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला प्रबन्धक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, विकास भवन रविन्द्र नगर धूस कुशीनगर कमरा न0 56 में सम्पर्क कर किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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