कुशीनगर। जिला प्रोवेशन अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत किशोर न्याय (बालको की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 के अन्तर्गत बाल देख-रेख संस्था संचालन हेतु जनपद कुशीनगर में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह, शिशु गृह, बालिका गृह खोले जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित है।
विस्तृत जानकारी हेतु संरक्षण अधिकारी (सी०पी०एस०) कुशीनगर को मोबाइल नं0-9918569509 अथवा कमरा नम्बर-37 प्रथम तल, कलेक्ट्रेट कैम्पस रविन्द्रनगर धूस में सम्पर्क किया जा सकता है।
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