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कुशीनगर: 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मान्यता प्राप्त पत्रकार पेंशन हेतु निर्धारित प्रारूप पर करें आवेदन, निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाले वयोवृद्ध पत्रकार करें आवेदन

न्यूज अड्डा डेस्क

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Published on: Sep 3, 2022 | 6:05 PM
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कुशीनगर: 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मान्यता प्राप्त पत्रकार पेंशन हेतु निर्धारित प्रारूप पर करें आवेदन, निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाले वयोवृद्ध पत्रकार करें आवेदन
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कुशीनगर । जिला सूचना अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पेंशन देने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन हेतु आवेदन करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला सूचना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्हें निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरने के साथ पात्रता के संबंध में मांगी गई सूचनाओं का ब्यौरा एवं प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
जिला सूचना अधिकारी ने पात्रता के संबन्ध में बताया कि आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश में 15 वर्ष तक निरन्तर राज्य अथवा जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त होना चाहिए अथवा 10 वर्ष तक श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकार रहे हों, वे ही पेंशन के पात्र होंगे, जिसका विवरण एवं प्रमाणिक अभिलेख निर्धारित प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना होगा। उन्हें किसी अन्य स्रोतों से पेंशन प्राप्त होती है अथवा नहीं, यदि नहीं तो इस आशय का 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय (उप जिलाधिकारी/तहसीलदार स्तर से) का प्रमाण पत्र तथा आवेदक का बैंक खाता संख्या / पैन नं / आई.एफ.एस.सी कोड संख्या आदि का विवरण (पुष्टि हेतु कैन्सिल्ड चैक / पैन कार्ड की छाया प्रति ) भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु का प्रमाणपत्र भी देना होगा। पात्र व्यक्ति सात दिन के भीतर जिला सूचना कार्यालय में अपना आवेदनपत्र जमा कर सकते हैं।

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