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कुशीनगर: दिव्यांग शादी प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने हेतु दिव्यांगजन करें आन लाइन आवेदन

Ved Prakash Mishra

Reported By:

Jun 3, 2021  |  6:38 PM

1,019 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
कुशीनगर: दिव्यांग शादी प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने हेतु दिव्यांगजन करें आन लाइन आवेदन

कुशीनगर | जिला दिव्यांग जन शशक्तिकरण अधिकारी सुनहरी लाल ने अवगत कराया है कि प्रत्येक वर्ष की भाॅति इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 (01अप्रैल,2020 से 31मार्च,2022के मध्य) जिन दिव्यांगजनों की शादी हुई हो, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आवेदन बेवसाइट-http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन कर हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, रविन्द्रनगर, कुशीनगर को उपलब्ध करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जनपद कुशीनगर को 38 दिव्यांग दम्पत्तियों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित है। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000/- युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000/- एवं युवक एवं युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35000/- धनराशि निर्धारित है।
आवेदन हेतु संलग्नकों का विवरण-
1. दम्पत्ति का संयुक्त फोटो।
2. दम्पत्ति में वर का जनपद कुशीनगर का होना अनिवार्य है।
3. विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र । नोट-विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के बेवसाइट http://igrsup.gov.in पर आन लाइन कर अपने तहसील के विवाह पंजीकरण अधिकारी से विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
4. तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (दम्पत्ति आयकर दाता की श्रेणी में न हो)
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, कुशीनगर द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यू0डी0आई0डी0 कार्ड) 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होना आवश्यक है।
6. दम्पत्ति का उम्र प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो)।
7. राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित पति-पत्नी का संयुक्त खाता के पासबुक की छाया प्रति।
8. दम्पत्ति के आधार कार्ड की छाया प्रति।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी , समस्त खण्ड विकास अधिकारी व समस्त अधिशासी अधि0 नगरपालिका/नगर पंचायत से अनुरोध किया है कि दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की सफलता हेतुु फील्ड स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए, पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों का आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें। जिससे दिव्यांगजनों को उक्त योजना से लाभान्वित कराया जा सके।

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