कसया/कुशीनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पडरौना अशोक कुमार सिंह ने 28 साल पूर्व कसया थाना क्षेत्र के सबया में पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला करने वाले दो सगे भाइयों को दोषी मानते हुये पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 32500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जीपी यादव के मुताबिक 28 मार्च 1994 को कसया के सबया निवासी जगदीश ने कसया थाने में तहरीर सौंप बताया कि 28 मार्च की शाम साढे चार बजे पिता राजबंशी आटाचक्की के मशीन वाले घर में बैठे थे कि पुरानी रंजीश को लेकर गांव के आत्मा व रामायण दुबे समेत चार लोगों ने गोलबंद होकर जान से मारने की नियत से लाठी-ठंडा लेकर पहुंचे और घर में घुस कर पिता राजबंशी को मारने लगे। इससे उनको गहरी चोट लगी। उनके शोर मचाने पर मौके पर पहुंचा तो उक्त लोगों ने मुझे भी मार पीटकर घायल कर दिया। ग्रामीणों के बीच बचाव करने पर उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुये मौके से फरार हो गये। दोनों पिता पुत्र को लोगों ने इलाज के लिए सीएचसी कसया पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया।
पुलिस ने कोर्ट में दो लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में कुल सात गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने दो पक्षों के अधिक्ताओं के दलीलों को सुनने के बाद आत्मा दुबे व उनके भाई रामायण दुबे निवासी सबया थाना कसया को पांच साल की सजा तथा 32500 जुर्माना लगाया है। दोनों भाई जमानत पर बाहर थे। मुकदमें की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पहुंचे दोनों भाइयों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर जिला कारागार देवरिया भेज दिया।
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