कुशीनगर। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ए0 के0 पाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कुशीनगर के माध्यम से संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण स्तर के बेरोजगार नवयुवक /नवयुवतियां/ परंपरागत कारीगर जो अपने ही गांव में स्वरोजगार स्थापित कर अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, ऐसे बेरोजगार जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है बैंक के माध्यम से ऋण हेतु वेबसाइट www.kviconline.gov.in(KVIB) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के पश्चात पासपोर्ट साइज फोटो, आधार, जाति, जहां उद्योग स्थापित किया जाएगा वहां की कुल जनसंख्या प्रधान के द्वारा, शैक्षिक योग्यता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सी0ए0 द्वारा) अपलोड करने के बाद स्कोरकार्ड पूर्ण कर उसकी हार्ड कॉपी सभी संलग्नको सहित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय नरकटिया बुजुर्ग सपहा रोड, कसया कुशीनगर नवल एकेडमी के सामने जमा करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत सेवा उद्योग के तहत ₹ 10 लाख व उत्पादन कार्य के लिए रुपए 25 लाख तक का आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को परियोजना लागत का 10% एवं महिला तथा अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 5% स्वयं का अंशदान लगाना होता है।
खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत बैंक से ऋण प्राप्त होने पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 25% एवं महिला तथा अन्य आरक्षित वर्ग के लाभार्थी को 35% एकमुश्त मार्जिन मनी अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त उद्योग संचालित होते रहने एवं बैंक के देय किश्त को समय अंतर्गत जमा करते रहने पर 3 वर्ष तक अधिकतम 13% ब्याज का भी लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में मुख्य कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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