पडरौना/कुशीनगर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजियावन मौर्य ने शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12 (1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-01/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में चतुर्थ चरण की ऑनलाइन आवेदन एवं लाटरी हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है।
उन्होंने बताया कि शासनादेश के क्रम में वर्ष 2023-24 में चतुर्थ चरण की प्रवेश हेतु समय सारिणी नियत कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आवेदन करने की तिथि 01 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 तक है।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की तिथि 11 अगस्त 2023 – 19अगस्त 2023 के बीच है। लाटरी निकालने की तिथि 21अगस्त 2023 हैं ।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय में प्रवेशित कराये जाने की तिथि 31 अगस्त 2023 तक है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रवेश हेतु शर्तों के बारें में बताया कि अलाभित समूह द्वारा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग,अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त बच्चों एवं एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता/ अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर,बी0पी0एल0 वर्ग का बच्चा (प्रमाण पत्र अनिवार्य है)आवेदन कर सकते है। दुर्बल की श्रेणी में जिनके माता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे/ विकलांग/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं या जिनकी अधिकृत वार्षिक आय ₹1 लाख तक सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर (प्रमाण पत्र अनिवार्य) है आवेदन कर सकते है।
प्रवेश हेतु बच्चों की उम्र 03 वर्ष से 07 वर्ष के मध्य (ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र सी. आर. एस. पोर्टल CRSORGI.GOV.IN से निर्गत किया गया अनिवार्य है) होनी चाहिये,जिसका चयन शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 1/ पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। निवास हेतु-आधार कार्ड/वोटर कार्ड /राशन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस / बैंक पासबुक (फोटो युक्त ) आदि कोई एक होना चाहिए तथा ई-फार्म में अभिभावक वरीयता के क्रम में अपने आस-पास पड़ोस के 01 किमी परिधि के सम्बन्धित वार्ड / ग्राम पंचायत के विद्यालय का ही विकल्प भरेंगे। शासनादेश तथा पोर्टल पर अंकित नियमो के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया अपनायी जायेगी,शासनादेश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप सर्वशिक्षा अभियान की बेवसाइड www.rte25.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है।
अभ्यर्थी / अभिभावक के आधार कार्ड एवं निर्वाचन कार्ड दोनों पर अंकित पता एक समान होना चाहिए तथा सत्यापन के समय मांगे जाने पर दोनो कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा,किसी अभ्यर्थी द्वारा लाटरी में एक बार चयन होने के उपरान्त उसी अभ्यर्थी द्वारा दूसरी लाटरी में पुनःआवेदन किया जाता है तथा दूसरी लाटरी में भी चयन हो जाता है तो उक्त अभ्यर्थी का दोनों अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा। आवेदन के उपरान्त अपलोड किये गये पत्राजात की एक स्वप्रमाणित प्रतिया आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
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