कुशीनगर। जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन कुमार पांडे ने बताया कि संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण द्वारा वर्तमान में प्रदेश में निवासरत वृद्ध जनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन का संचालन किया जा रहा है । वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों को ₹ 200 केन्द्रांश तथा ₹ 300 राज्यांश अर्थात कुल ₹ 500 प्रतिमाह की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को रु 500 प्रतिमाह की धनराशि शत-प्रतिशत केन्द्रांश से पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि वृद्ध जनों के कल्याण के दृष्टिगत राज्यपाल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित की जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध जनों को प्रदान की जा रही पेंशन राशि रु 500 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर रु 1000 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि बढ़ी हुई पेंशन की दर माह जनवरी 2022 के प्रथम दिवस से प्रभावी होंगी।
अजित यादव/न्यूज अड्डा
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