रामकोला/कुशीनगर। जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को नगर पंचायत रामकोला के परिसर में माल एवं सेवा कर अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठक की तथा जीएसटी के नियमों की विधिवत जानकारियां दी।
जिले के राज्य कर अधिकारी रमेशचन्द्र और कर निरीक्षक रमेश कुमार नायक ने कहा कि व्यापारियों को किसी प्रकार से भयभीत रहने की जरूरत नही है। नियमों के तहत अपने व्यापार को जारी रखें उन्हें परेशान होने की जरूरत नही है।उनका किसी प्रकार से कोई उत्पीड़न नहीं होगा। सरकार ने 40 लाख तक के टर्न ओवर करने वालों को रजिस्ट्रेशन से मुक्त रखा है। व्यापारी चाहे तो इससे कम के व्यापार होने पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जीएस टी में रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यापारी को 10 लाख रूपये का मुफ्त दुर्घटना बीमा भी मिलता है। पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों तरह के व्यापारियों को खरीद और विक्री के हिसाब किताब रखने आवश्यकता है। व्यापारियों को आपूर्ति की बिल की डुप्लीकेट पर फर्म का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर रखना भी जरुरी है। कर अधिकारी रमेश चन्द्र ने व्यापारियों द्वारा उठाये गये अनेक सवालों के जवाब सरलता और विस्तार से देते रहे।
बैठक में पूर्वांचल व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप वर्मा,सुरेश अग्रवाल,राजन वर्मा, राजकुमार वर्मा ,हरेराम सिंह,अंकुर अग्रवाल, चंदन, बच्चन वर्मा, छेदी बरनवाल, अरुण गुप्ता, ओम प्रताप नारायण सिंह, जकाउल्लाह कुरैशी, पारस केडिया, छेदी बरनाल, संतोष केडिया , श्रीकृष्णा सोनी, राम अग्रवाल समेत तमाम व्यापारी उपस्थित रहे।
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