News Addaa WhatsApp Group link Banner

रेगुलेशन फीस नहीं जमा की तो होगी सख्त कार्रवाई :जिलाधिकारी ईंट भट्ठा स्वामी समय के अंदर जमा करे रेगुलेशन फीस : खनन अधिकारी

Surendra nath Dwivedi

Reported By:
Published on: Oct 14, 2025 | 6:41 PM
644 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.

रेगुलेशन फीस नहीं जमा की तो होगी सख्त कार्रवाई :जिलाधिकारी ईंट भट्ठा स्वामी समय के अंदर जमा करे रेगुलेशन फीस : खनन अधिकारी
News Addaa WhatsApp Group Link

 

आज की हॉट खबर- कुशीनगर बनेगा अंतरिक्ष प्रतियोगिता का केंद्र: ISRO, IN-SPACe और ASI...

Responsive image

कुशीनगर । जनपद प्रशासन ने ईंट भट्ठा स्वामियों के प्रति सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर के कड़े निर्देश पर खनन अधिकारी अभिषेक सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के तहत सभी ईंट भट्ठा स्वामी 30 नवम्बर 2025 तक अग्रिम विनियमन शुल्क (रेगुलेशन फीस) और अन्य देय धनराशि अनिवार्य रूप से जमा करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे।

खनन अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि सभी ईंट भट्ठा स्वामी विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन फर्म का पंजीकरण कराकर वर्ष 2025-26 (01 अक्टूबर 2025 से 30 सितम्बर 2026) के लिए अग्रिम विनियमन शुल्क एवं अन्य देय राशि जमा करें। उन्होंने कहा कि “जो भट्ठा स्वामी निर्धारित समय तक शुल्क जमा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध उ०प्र० उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी और देय राशि की वसूली ब्याज सहित की जाएगी।”

जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर ने भी सभी भट्ठा स्वामियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि मिट्टी खनन कार्य या ईंट भट्ठे का संचालन शासनादेश दिनांक 26.09.2025 एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के आदेशों के अधीन ही किया जाए। ऑनलाईन पंजीकरण प्रमाणपत्र में अंकित गाटा संख्या या क्षेत्रफल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से मिट्टी खनन किया गया तो यह अवैध खनन माना जाएगा।

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ नियम-58 के तहत पाँच वर्ष तक की कैद, प्रति हेक्टेयर पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना, अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। “अवैध खनन करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा,” उन्होंने सख्त लहजे में कहा।

खनन अधिकारी अभिषेक सिंह ने सभी भट्ठा स्वामियों से अपील की कि वे शासनादेश व नियमावली के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि “जो भट्ठा स्वामी समय से रेगुलेशन फीस जमा कर ऑनलाईन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेंगे, केवल वही वैध रूप से मिट्टी खनन या ईंट भट्ठे का संचालन कर सकेंगे।”

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों की अवहेलना पर न केवल जुर्माना बल्कि भट्ठा संचालन पर भी रोक लगाई जा सकती है।

Topics: अड्डा ब्रेकिंग कुशीनगर समाचार सरकारी योजना

आपका वोट

View Result

यह सर्वे सम्पन हो चूका है!

क्या आपके गाँव में सड़क की स्थिति संतोषजनक है?
News Addaa Logo

© All Rights Reserved by News Addaa 2020

News Addaa Breaking