कुशीनगर | जिलाधिकारी एस० राजलिंगम ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु एंबुलेंस चालकों/ स्वामियों द्वारा मनमाना दर से किराया वसूलने की प्राप्त शिकायतों के आधार पर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद कुशीनगर में एंबुलेंस के किराए की अधिकतम दरें निर्धारित की गई है।
ये दरें निम्न वत है।
1. ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस-रु 500 प्रति 10 किलोमीटर की दूरी तक उसके पश्चात ₹30 प्रति किलोमीटर की दर से।
2. ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस रु०1200 प्रति 10 किलोमीटर की दूरी तक उसके पश्चात ₹75 प्रति किलोमीटर की दर से।
3. वेंटिलेटर सपोर्टेड /बाय पैप एंबुलेंस रुपए 2000 प्रति 10 किलोमीटर की दूरी तक उसके पश्चात ₹150 प्रति किलोमीटर की दर से।
उक्त दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी। मरीज को कोविड हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त दर/ निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर दर्ज किया जा सकता है। उपरोक्त कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी हैं
1. श्री पीयूष कांत राय पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात। मो० न०- 94544 01422
2. श्री पंकज सरोज संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन। मो० न०98 399 52777
निर्धारित किराए से अधिक वसूलने पर वाहन स्वामी/ एंबुलेंस चालक के विरुद्ध द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 , डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 , एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के प्रावधान के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही होगी।
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