Reported By: Surendra nath Dwivedi
Published on: May 23, 2020 | 12:41 PM
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कुशीनगर/न्यूज अड्डा
आप भी जानिये!!उ0प्र0 कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2020 के अन्तर्गत कानून का उल्लघंन करने के अन्तर्गत अपराध का संयोजन/ शमन से सम्बन्धित अनुसूची
1. धारा-3 के प्रथम अपराध (व्यक्ति द्वारा सार्वाजनिक स्थान पर मास्क/गमछा/रुमाल/स्कार्फ/दुपट्टा न पहनने या थुकने पर) शमन शुल्क-100-/
2. धारा-3 के द्वितीय अपराध (व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर मास्क/गमछा/रुमाल/स्कार्फ/दुपट्टा न पहनने या थूकने पर) शमन शुल्क- 100-/
3. धारा-3 के तृतीय अपराध (व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर मास्क/गमछा/रुमाल/स्कार्फ/दुपट्टा न पहनने या थूकने पर) शमन शुल्क- 500-/
4. धारा-4 के प्रथम अपराध (कोविड-19 के दौरान लाकडाउन के उल्लघंन करने पर) शमन शुल्क- 100-500-/
5. धारा-4 के द्वितीय अपराध (कोविड-19 के दौरान लाकडाउन के उल्लघंन करने पर) शमन शुल्क- 500-1000-/
6. धारा-4 के उपरोक्त के पश्चात प्रत्येक अपराध के उल्लघंन पर शमन शुल्क- 1000-/
7. धारा-5 के प्रथम अपराध पर ( दो पहिया वाहन पर पिछली सीट पर बिना अनुमति के यात्रा करने पर ) शमन शुल्क- 250-/
8. धारा-5 के द्वितीय अपराध पर ( दो पहिया वाहन पर पिछली सीट पर बिना अनुमति के यात्रा करने पर ) शमन शुल्क- 500-/
9. धारा-5 के तृतीय अपराध पर ( दो पहिया वाहन पर पिछली सीट पर बिना अनुमति के यात्रा करने पर ) शमन शुल्क- 500-/
10. धारा-5 के तृतीय अपराध के पश्चात वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त/निलम्बन
Topics: अड्डा ब्रेकिंग कुशीनगर पुलिस