कुशीनगर | पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 29 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर मंगलवार की शाम पांच बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा साथ ही शाम पांच बजे से जिले स्थित समस्त शराब की दुकानें मतदान वाले दिन 29 अप्रैल को मतदान समाप्त होने तक बंद रहेंगी । मंगलवार शाम पांच बजे के बाद प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ प्रचार नहीं कर सकेंगे और न ही वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। प्रत्याशी वाहन का प्रयोग मतदान के दिन ही क्षेत्र भ्रमण के लिए कर सकेंगे। प्रतिबंध के दौरान क्षेत्र में प्रचार करते पाए जाने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा। इसके अलावा प्रचार थमने के बाद जुलूस, रैली या किसी प्रकार मतदाताओं के लुभाने पर कार्रवाई होगी।
बताते चले की मतगणना वाले दिन मतगणना प्रांरभ होने से मतगणना की समाप्ति तक मतगणना स्थल से आठ किमी की परिधि में आने वाली समस्त आबकारी की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी के हवाले से जिला आबकारी अधिकारी राजवीर सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद के समस्त अनुज्ञापी व आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी।
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