पालघर। राज्य में अचानक से तेजी से पाव पसारता कोरोना (कोविड-19)
के प्रार्दुभाव को रोकथाम को लेकर ऐहतियातन जिला प्रशासन की ओर से जिले के सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को सीईओ जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण पालघर डाँ. किरण महाजन की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गयी है।

जिला प्रशासन की ओर से आज शनिवार को जारी एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि सभी सार्वजनिक स्थानों मांगलिक कार्यक्रमों,कोचिंग क्लासेस,विद्यालयों व महाविद्यालयों,वैंक्वैट हाँल,रेस्टोरेंट,नाट्य गृह,सिनेमा हाँल,व्यायाम शाला,शाँपिंग माँल, धार्मिक स्थल,उद्यान, बाजारों में भीड़भाड़ वाले जगहों पर निगरानी करने और वहाँ कोविड -19 के नियमों के अवहेलना पाये जाने पर फौरन कारवाई करने और फेसमास्क नही लगाने वालों से आर्थिक दंड 200/- रुपये वुसुलने को कहा गया है।

पालघर तहसीलदार सुनिल शिंदे की ओर से इस बावत सभी ग्रामपंचायतों को भी अधिसूचना के जरिये अवगत करा दिया गया है।
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