कुशीनगर । जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश पशुधन अनुभाग 2 के निर्देश के क्रम में जनपद कुशीनगर के पशुओं में लंपी स्किन डिजीज बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तथा उपचार हेतु जनपद कुशीनगर के तहसील स्तर पर समस्त उप जिलाधिकारी को जोनल मजिस्ट्रेट एवं विकासखंड स्तर पर समस्त खंड विकास अधिकारी को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है।
जिलाधिकारी ने नामित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गृह विभाग, पशुपालन विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत, नगर विकास विभाग आदि के सहयोग से जनपद में सघन चेकिंग की जाए। जनपद में कार्यरत समस्त पशु मेला, पशु बाजार को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित किया जाता है।
उन्होंने कहा कि गोवंश/महिशवंश पशुओं के अन्य जनपदों एवं अंतरराज्यीय परिवहन पर अग्रिम आदेशों तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि लम्पी स्किन डिजीज विषाणु जनित रोग है जो कतिपय मक्खी, मच्छर से फैलता है। अतः कीटनाशक का छिड़काव, साफ सफाई, स्वच्छता सुनिश्चित कराया जाए। यदि कोई पशु प्रभावित होता है तो सूचना मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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