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Covid Guidelines in UP: कोरोना के चलते यूपी में स्कूल, जिम और शादी तक के लिए नई गाइडलाइन जारी, जानें सबकुछ

न्यूज अड्डा डेस्क

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Jan 5, 2022  |  10:39 AM

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Covid Guidelines in UP: कोरोना के चलते यूपी में स्कूल, जिम और शादी तक के लिए नई गाइडलाइन जारी, जानें सबकुछ

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने नई पाबंदियां लागू की हैं. इसके तहत अब क्लास 10वीं तक के सभी शासकीय और निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति (15 जनवरी) तक अवकाश घोषित किया जाए, इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा. सीएम योगी ने निर्देश दिया कि नाइट कोरोना कर्फ्यू हर दिन रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू किया जाए और यह व्यवस्था 6 जनवरी, गुरुवार से प्रभावी कर दी जाए. राज्य में पिछले 25 दिसंबर से हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था.

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शादी और अन्य आयोजनों को लेकर क्या है नियम?

बयान के अनुसार, शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की भागीदारी न हो और खुले स्थान पर परिसर की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए, मास्क-सैनिटाइजर की अनिवार्यता रहे. योगी ने यह भी कहा है कि राज्य के सभी शासकीय, अर्ध शासकीय, निजी, ट्रस्ट आदि संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क शुरू किया जाए. जरूरत के अनुसार डे केयर सेंटर भी स्थापित हों. बिना जांच/सैनिटाइजेशन के किसी को परिसर में प्रवेश न दें.

जिले में एक्टिव केस 1000 से अधिक होने पर ये नियम: सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा है कि जिन जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले एक हजार से ज्यादा हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए.

सार्वजनिक स्थलों पर इस नियम का पालन जरुरी: प्रदेश के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निजी, ट्रस्ट आदि संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे. इसके अलावा जरूरत के अनुसार डे केयर सेंटर भी स्थापित होंगे. बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

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