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गैर संगीन मामलों मे घर बैठे दर्ज करा सकते है एफआईआर- सचिन्द्र पटेल, एसपी कुशीनगर

Surendra nath Dwivedi

Reported By:

Sep 23, 2021  |  6:38 PM

1,134 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
गैर संगीन मामलों मे घर बैठे दर्ज करा सकते है एफआईआर- सचिन्द्र पटेल, एसपी कुशीनगर WhatsApp
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  • सामान्य और गैर संगीन मामलो मे भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए फरियादी लगा रहे हे थाने की परिक्रमा

कुशीनगर (न्यूज अड्डा) । जागरुकता के अभाव मे नागरिकों की सहूलियत के लिए पुलिस द्वारा शुरू की गई ई-एफआईआर की सुविधा के बावजूद यहां बड़ी संख्या में लोग थाने का चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। कहना न होगा कि अज्ञात अभियुक्त तथा गैर संगीन अपराध के मामलों में लोग सीधे थाने का परिक्रमा करने बजाय पुलिस महकमा द्वारा शुरू की गयी ई-एफआईआर सुविधा के जरिए घर बैठे ही मुकदमा दर्ज कराया सकता है

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क्या है ई-एफआईआर दर्ज कराने का तरीका?

काबिलेगोर है कि ई-एफआईआर दर्ज कराने के लिए पीड़ित व्यक्ति को सिर्फ ई-थाना प्रभारी के नाम संबोधित शिकायत सादे कागज पर लिखकर वाट्सएप कर देना है। शिकायती पत्र के साथ शिकायतकर्ता का आधार कार्ड होना जरुरी है। सुविधा का दुरुपयोग न हो इसलिए झूठी सूचना देने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रविधान है। कुशीनगर में ई-एफआईआर सुविधा सुचारु रूप से संचालित हो इसे लेकर स्वयं पुलिस अधीक्षक सचिन्द्र पटेल की इस पर नजर है। ई-एफआईआर के लिए संबंधित व्यक्ति को ई-थाना प्रभारी को संबोधित शिकायती पत्र सादे कागज पर लिखकर वाट्सएप नंबर 9454401003 पर भेजना होता है। यह सुविधा सिर्फ अज्ञात अभियुक्त और गैर संगीन अपराध के मामलों के लिए ही है। ई-थाना पर जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, उसे ई-थाना प्रभारी द्वारा स्वीकृत किए जाने के उपरांत ही प्रथम सूचना रिपोर्ट समझी जाएगी। शिकायत के स्वीकृत-अस्वीकृत की सूचना आवेदक को तथ्य सहित ई-मेल, एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। यदि आवेदन स्वीकृत किया जाएगा तो पूरी एफआइआर की प्रति पीडीएफ फारमेट में ई-मेल पर उपलब्ध कराई जाएगी। रिपोर्ट फार्म को भरने के लिए हिदी-अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।

संगीन अपराध के मामले नही दर्ज होगे ई-एफआईआर

हत्या, डकैती, दुष्कर्म के अलावा संगीन अपराध के अन्य मामलों में ई- एफआईआर के जरिए मुकदमा नही दर्ज कराया जा सकता है। जिन प्रकरणों में अभियुक्त ज्ञात है, उन प्रकरणों को भी ई-थाना की कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाता है।

बीते वर्ष नगण्य रही ई-एफआईआर की संख्या

कहना न होगा कि जागरूकता के अभाव मे बीते वर्ष 2020 मे महज 30 लोगों ने ही इस सुविधा का प्रयोग किया। जबकि थाने पहुंच शिकायती पत्र देने वालों की संख्या एक हजारो से अधिक रही।

शिकायती पत्र में यह दें जानकारी

ई-थाना प्रभारी को संबोधित शिकायत सादे कागज पर लिखा जायेगा। सबसे पहले घटना का विवरण, समय, दिनांक व स्थान सहित। इसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर, नाम, पता, राज्य, जिला,राष्ट्रीयता, आधार कार्ड नंबर, ई-मेल, विदेशी नागरिक को पासपोर्ट की प्रथम व आखिरी पृष्ठ एवं वीजा की फोटो देनी होगी।

एसपी बोले
एसपी सचिन्द्र पटेल ने बताया कि ई-एफआईआर की सुविधा अज्ञात तथा गैर संगीन अपराध के मामलों के लिए ही उपलब्ध है। पीड़ित व्यक्ति थाने जाने की बजाय घर बैठे ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। हत्या, डकैती व दुष्कर्म जैसे मामलों को ई-थाना की कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया है। गलत शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एसपी ने कहा कि जनपद में ई-एफआईआर सेल दिन-रात सक्रिय है।

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