कसया/कुशीनगर । अभिहित अधिकारी माणिक चंद ने बताया कि माह दिसंबर 2021 में माननीय न्यायालय, न्याय निर्णयन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी कुशीनगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट पाए जाने व (बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार किए जाने) पर विभिन्न वादों में रुपए 897000( ₹ आठ लाख सन्तानवे हज़ार) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इस क्रम में उन्होनें बताया कि 29 व्यक्तियों के खिलाफ अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
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