कुशीनगर। सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड 2 माणिक चंद ने बताया कि माह मार्च 2022 में माननीय न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुशीनगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट पाए जाने व बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार के किये जाने पर विभिन्न वादों में रुपए ₹ 12,20000 (बारह लाख बीस हजार) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
उन्होनें बताया कि 19 खाद्य करोबारकर्ताओं के विभिन्न किस्म के खाद्य पदार्थों पर 12 लाख 20 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। खाद्य किस्मों में डोडा बर्फी, गाय का दूध, मिश्रित दूध, छेने की मिठाई, नमक ताज़ा शक्ति, सुगंधित पान मसाला प्रीमियम कैश गोल्ड, बॉयल्ड शुगर कन्फेक्शनरी शामिल हैं। इसके साथ साथ बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पर भी खाद्य करोबारकर्ताओं पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
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