कुशीनगर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुनहरी लाल ने बताया कि निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ के निर्देश के क्रम में विभागीय योजनाओं पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु दिये गये बैंक खातों को आधार सीडिंग (Aadhar Seeding) कराया जाना अनिवार्य है तथा उक्त बैंक खाते का बैंक द्वारा नेशनल पेमेन्ट्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया (NPCI) में मैपिंग भी कराया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, जिससे छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के समय ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना न रहे।
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