कुशीनगर। गुरूवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.07.2021 को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत गठित प्रदेश के समस्त भरण-पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियमावली, 2014 के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों के क्रम में उक्त दिनांक को जनपद की समस्त तहसीलों में नियुक्त सुलह अधिकारी,उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में प्राधिकरणो में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जायेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी एवं समस्त सुलह अधिकारी से अपेक्षा की है कि अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त होने वाली समस्याओं का निराकरण/सुलह समझौता, दिनांक 10.07.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में करना सुनिश्चित करे।
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