कुशीनगर। सहायक आयुक्त खाद्य मानिकचंद ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट पाए जाने व बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार किये जाने पर विभिन्न वादों में 24 खाद्य कारोबार कर्ता पर ₹ 744000 (सात लाख चौवालीस हज़ार) का अर्थदंड आरोपित किया गया है ।
उन्होनें कहा कि अर्थदंड समय से जमा ना किए जाने पर आर0सी0 के माध्यम से वसूली की जाएगी।
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