कुशीनगर। सहायक आयुक्त खाद्य मानिकचंद ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट पाए जाने व बगैर खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार किये जाने पर विभिन्न वादों में 24 खाद्य कारोबार कर्ता पर ₹ 744000 (सात लाख चौवालीस हज़ार) का अर्थदंड आरोपित किया गया है ।
उन्होनें कहा कि अर्थदंड समय से जमा ना किए जाने पर आर0सी0 के माध्यम से वसूली की जाएगी।
मथौली बाजार कुशीनगर, विद्युत उपकेंद्र सोहसा मठिया से होने वाली विद्युत आपूर्ति ग्राम सभा…
हाटा, कुशीनगर। टीकरी ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय परिसर में सोमवार को गांव की…
सांसद ने डीएम संजय चौहान से दूरभाष पर की वार्ता, बाढ़ पीड़ितों को न…
दुबौली में विशाल बरगद ने दो मकानों को बनाया मलबा, डकही में पशु की…