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Kushinagar/कुशीनगर: निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल हेतु दिव्यांगजन करें आवेदन

Farendra Pandey

Reported By:

Dec 8, 2021  |  8:30 PM

1,076 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
Kushinagar/कुशीनगर: निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल हेतु दिव्यांगजन करें आवेदन

कुशीनगर। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अनुरीता ने बताया कि जनपद के पात्र दिव्यांग जनों को निशुल्क मोटरसाइकिल प्रदान किए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.hwd.uphq.in पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि निशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दिव्यांगजन मस्क्युलर डिस्ट्रोफी,स्ट्रॉक सेरेब्रल पॉलिसी,हीमोफीलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हो। उनकी दृष्टि अच्छी हो,मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो,संबंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो, तथा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 80% या उससे अधिक की दिव्यांगता प्रमाणित की गई हो,उसकी आयु 16 वर्ष अथवा 16 वर्ष से अधिक हो,जनपद के स्थाई निवासी हो, दिव्यांगजन व उनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपए 180000 (एक लाख अस्सी हजार ) से अधिक ना हो, । ऐसे दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत हैं को वरीयता प्रदान की जाएगी , जिस के संबंध में संस्थान के संस्थापक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

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उन्होंने बताया कि इस योजना से दिव्यांगजन को पूरे जीवन काल में केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा, तथा ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें भारत सरकार/ स्थानीय निकाय/ माननीय सांसद निधि/ माननीय विधायक निधि/ या अन्य सरकारी स्रोतों से मोटराइज्ड ट्राई साइकिल से पूर्व में लाभान्वित किया गया है, वह इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमावली में उल्लेखित पात्रता के अनुसार उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत* के आधार पर नियमानुसार लाभान्वित किया जाएगा।

उन्होंने जनपद के पात्र दिव्यांग जनों को अवगत कराया है कि यथाशीघ्र उक्त योजना का लाभ लेने हेतु उक्त वेबसाइट पर आवेदन करते हुए आवेदन की हार्ड कॉपी कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कुशीनगर को उपलब्ध कराएं। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पात्र व्यक्तियों को मोटर साइकिल से लाभान्वित किए जाने हेतु शत प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पूर्व में आवेदन कर चुके लाभार्थियों को पुनः आवेदन करने की कदापि आवश्यकता नहीं है।

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