कुशीनगर। डीएम एस राजलिंगम ने ऐसे एक शस्त्र अनुज्ञापी जिनके विरुद्ध संबंधित थाने पर गंभीर अपराध पंजीकृत हैं, का लोक शांति के दृष्टिगत शस्त्र लाइसेंस व शस्त्र निरस्त कर दिया है।
इनमें अवध किशोर गुप्ता पुत्र हुकुम प्रसाद गुप्ता थाना विशुनपुरा, शस्त्र लाइसेंस 4190 एवं 4215 की राइफल एवं रिवाल्वर का भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 ( 3) के अंतर्गत जिसमे ऐसे शस्त्र अनुज्ञापी जिनके विरुद्ध संबंधित थाने पर गंभीर अपराध पंजीकृत है, का लोक शांति के दृष्टिगत शस्त्र लाइसेंस व शस्त्र निरस्त कर दिया है.
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