हाटा/कुशीनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशीनगर के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने हाटा तहसील में तैनात लेखपाल अजय सिंह व नरायनपुर प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह पुत्र रामाश्रय सिंह के विरूद्ध धारा 419, 420, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 व 13 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
मोतीचक विकास खंड के गांव नरायनपुर निवासी शेषनाथ राव पुत्र स्वर्गीय दुर्गा राव ने मुख्यन्यायिक मजिस्ट्रेट कुशीनगर के न्यायालय में वाद दाखिल कर बताया कि एक अप्रैल 2023 को हाटा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर ग्राम सभा में स्थित आराजी न. 350 रकबा 0.154 हेक्टेयर की पैमाइश व अतिक्रमण हटाने के लिए निवेदन किया था। लेखपाल व प्रधान प्रतिनिधि ने मिलकर कूटरचित रिपोर्ट तैयार कर दिया। जिसमें बताया गया कि अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद हरि आदि बनाम रामदेव नक्सा संशोधन हेतु प्रेषित है। जब कि न्यायालय में कोई भी वाद दाखिल नहीं था।
मामले को सुनने के बाद न्यायालय में आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश हाटा कोतवाली पुलिस को दिया। पुलिस ने आरोपी लेखपाल व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जिसकी विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकारी कसया को मिली है। क्षेत्राधिकारी कुंदन सिंह ने कहा है कि मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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