कुशीनगर। कुशीनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी कर आजीवन कारावास व 30,000/-रू० अर्थदण्ड की सजा दिलाई गयी है.
पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में “आपरेशन शिकंजा ” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना को0 पडरौना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 310/2013 धारा 376 भादवि व 6/8/12 पाक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुध्द स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 23.12.2022 को अभियुक्त खेदन पुत्र खुबलाल साकिन हरपुर बबुइयां टोला छोटकी भसही थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दुष्कर्म का अपराध सिध्द करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये से दण्डित किया गया।
अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक प्र० नि० गोपाल त्रिपाठी व एडीजीसी संजय तिवारी, पैरोकार हे० कां० रामविनय राय थाना को0 पडरौना का सराहनीय योगदान रहा है।
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