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कुशीनगर: बिना मान्यता के चल रहे विद्यालय, पांच को दिया नोटिस

न्यूज अड्डा डेस्क

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Oct 9, 2023  |  3:50 PM

66 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
कुशीनगर: बिना मान्यता के चल रहे विद्यालय, पांच को दिया नोटिस
  • बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक के निर्देश पर हुई कार्रवाई
  • शासन से शिकंजा कसे जाने पर अमान्य विद्यालय संचालकों में हड़कंप

कुशीनगर। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक डा. महेंद्र देव के निर्देश के क्रम में बीईओ देवमुनि वर्मा ने दुदही विकास खंड के चाफ न्याय पंचायत में बिना मान्यता के संचालित चार व आठवीं तक मान्यता प्राप्त एक विद्यालय मे दसवीं तक कक्षाएं संचालित मिलने पर विद्यालयों को बंद कराते हुए संचालकों को मौके पर ही नोटिस दिया। छात्रों का नामांकन नजदीकी परिषदीय विद्यालय में कराने का निर्देश दिया। बीईओ की कार्रवाई से बिना मान्यता के विद्यालय चला रहे संचालकों में हड़कंप मच गया।

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बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर शासन ने शिकंजा  कसना शुरु कर दिया है। शासन द्वारा सभी बीएसए व बीईओ को अभियान चलाकर ऐसे विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इस क्रम मे सोमवार को बीईओ देवमुनि वर्मा ने प्रात: 10.38 पर दुबौली बाजार में संचालित परमानंद एजुकेशनल एकेडमी की जांच की। यहां कक्षा 1 से 8 तक मान्यता मिली लेकिन नौवीं और दसवीं की कक्षाएं भी संचालित मिलीं। ये कक्षाएं गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय तिलका पट्टी से संबद्ध बताई गईं। बीईओ ने ऊंची कक्षाओं को तत्काल बंद करने का निर्देश देते हुए नोटिस दिया‌। 10.50 बजे विष्णु दयाल स्मारक शिक्षण संस्थान दुबौली बाजार का निरीक्षण किया जो बिना मान्यता संचालित पाया गया। 11.10 बजे ज्योति पब्लिक स्कूल दुबौली बाजार के निरीक्षण में विद्यालय बिना मान्यता कटरैन में संचालित मिला। 11.47 बजे ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल दुबौली के निरीक्षण में बिना मान्यता के दसवीं की कक्षाएं संचालित मिलीं। 12.46 बजे एसआरडी पब्लिक स्कूल जंगल लाला छपरा के निरीक्षण में बिना मान्यता कटरैन में एक से आठवीं तक की कक्षाएं संचालित पाई गईं। बीईओ ने सभी अमान्य व बिना मान्यता उच्चीकृत कक्षाओं तत्काल बंद करवाते हुए वहां के छात्रों को नजदीकी सरकारी विद्यालय में नामांकन कराने का निर्देश दिया।

बीईओ देवमुनि वर्मा ने बताया कि बिना मान्यता के चल रहा है विद्यालयों के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हे बंद कराया जा रहा है। अगर इसके बाद भी कोई विद्यालय चलता पाया गया तो उसके ऊपर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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