कुशीनगर। जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने बताया कि माह जून 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलोग्राम गेहूं व 21 किलोग्राम चावल प्रति कार्ड और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 02 किलोग्राम गेहूं और 03 किलोग्राम चावल वितरित कराया जाना है।
इसी प्रकार माह मई 2022 के सापेक्ष अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आयोडाइज्ड नमक, खाद्य तेल तथा चना का वितरण तथा अंत्योदय परिवारों को माह अप्रैल 2022 से जून 2022 तक कुल 03 महीने की चीनी का एक मुश्त 03 किलोग्राम प्रति कार्ड के आधार पर निशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक वस्तुओं का निशुल्क वितरण जुलाई 2022 में दिनांक 03 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
इस क्रम में जुलाई से सितंबर 2022 में पारदर्शी वितरण हेतु दुकान स्तर पर पर्यवेक्षणीय/नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद के नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उचित दर दुकानों में ई पॉस मशीन के माध्यम से राशन सामग्री वितरित कराया जा रहा है। तथा राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी संचालित है।
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